निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करें, समय सीमा में करें कार्य पूर्ण - उप मुख्यमंत्री
रीवा एवं शहडोल संभाग में एमपीआरडीसी के कार्यों की प्रगति की उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा की
रीवा (कीर्तिप्रभा).उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में रीवा एवं शहडोल संभाग में एमपीआरडीसी के विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रगतिरत कार्यों की नियमित समीक्षा अनिवार्य है, ताकि किसी प्रकार की बाधा समय रहते दूर की जा सके। साथ ही, पूर्ण हो चुके कार्यों का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए, जिससे कार्यों की गति बनी रहे और बजट का प्रभावी उपयोग संभव हो सके।
उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सीधी-सिंगरौली फोरलेन मार्ग के शेष भाग का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह मार्ग क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत: प्रशासनिक अड़चनों को सर्वोच्च प्राथमिकता से दूर किया जाए। यह उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का 52 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही, उन्होंने एडीबी (एशियन डेवलपमेंट बैंक) द्वारा वित्तपोषित रीवा-बेड़ा-सेमरिया मार्ग के शेष लगभग एक किमी मार्ग (ढेकहा तिराहा से मंडी तक) को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह मार्ग अत्यधिक व्यस्त रहता है, इसके शीघ्र निर्माण से स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने उमरिया से शहडोल तक 2-लेन मार्ग के उन्नयन कार्य की समीक्षा की। बताया गया कि यह कार्य 93 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य प्रगतिरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य जून माह के अंत तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए। रीवा बायपास फोरलेन मार्ग परियोजना का 14 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इसमें 4 मध्यम पुलों में से 2, 39 बॉक्स कल्वर्ट में से 14 तथा आवश्यक 5 वीयूपी (वर्टिकल अंडर पास) में से 2 का कार्य प्रगतिरत है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कार्यों की सतत निगरानी की जाए और तय समयसीमा में गुणवत्ता के साथ कार्यों को पूरा किया जाए। बैठक में एमडी एमपीआरडीसी श्री भरत यादव सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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सीमांकन और नामांतरण के एक साल से अधिक लंबित प्रकरण 31 मई तक निराकृत करें - कलेक्टर
रीवा (कीर्तिप्रभा). कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवा गारंटी योजना में तय समय सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें। समय सीमा का पालन न करने वाले अधिकारियों पर जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। सीमांकन और नामांतरण के एक साल से अधिक समय से लंबित सभी प्रकरण 31 मई तक अनिवार्य रूप से निराकृत करें। नामांतरण और बंटवारा के प्रकरणों में तीन माह की समय सीमा का पालन न करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। भूमि आवंटन से जुड़े प्रकरणों का एक माह में अनिवार्य रूप से निराकरण करें। बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेखों में सुधार, नक्शा तरमीम तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की गई।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए पुन: अभियान चलाएं। इसके लिए सर्वेयर और पटवारियों की ड्यूटी लगाकर प्रतिदिन कम से कम एक हजार फार्मर आईडी बनवाएं। स्वामित्व योजना में अभी भी 90 गांवों में कार्य शेष है। जिन गांवों में सर्वे और सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है वहाँ पट्टे जारी करने की कार्यवाही करें। स्वामित्व योजना और धारणाधिकार योजना के लंबित प्रकरण तीन दिवस में अनिवार्य रूप से निराकृत करें। सभी एसडीएम और तहसीलदार रिकार्ड रूम में डाटा संधारण के लिए पूरी तैयारी कर लें। सभी उपलब्ध और आवश्यक रिकार्डों को स्कैनिंग के लिए उपलब्ध कराएं। न्यायालय में अवमानना से संबंधित 48 प्रकरणों में से 23 अभी भी लंबित हैं। इनमें कार्यवाही करके तत्काल जवाबदावा और प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों का सात दिवस में निराकरण करके पीडि़त को राहत राशि उपलब्ध कराएं।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन की पाइपललाइन और टंकियों के निर्माण के लिए चिन्हित स्थानों की भूमि निर्माण एजेंसी को तत्काल उपलब्ध कराएं। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की स्थिति में सुधार करें। इसमें लंबित सीमांकन के सभी प्रकरणों का एक माह में सीमांकन कराकर निराकरण करें। सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन से अधिक समय से लंबित सभी आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करें। प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कराकर जिले को ए श्रेणी में पहुंचाएं। नरवाई जलाने में प्रतिबंध लगा हुआ है। इसका उल्लंघन करने वाले किसानों पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाएं। एसडीएम और तहसीलदार अपने क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था की भी सतत निगरानी करें।
हैण्डपंपों और नलजल योजनाओं से संबंधित शिकायतों को तत्काल निराकृत कराकर आमजनता को पेयजल की व्यवस्था कराएं। उचित मूल्य दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों की शत-प्रतिशत ई केवाईसी कराकर स्थाई रूप से पलायन करने वाले तथा मृतक व्यक्तियों के नाम पोर्टल से पृथक कराएं। राजस्व प्रकरणों के संबंध में समय पर प्रतिवेदन न देने वाले तहसीलदारों तथा पटवारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अपर कलेक्टर लापरवाह रीडरों पर भी कड़ी कार्यवाही करें। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोखले, सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
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सरकार पेंशनर्स को भी देय तिथि से दें 5 प्रतिशत मंहगाई राहत
पेंशनर्स फिर पीछे हुए 2 प्रतिशत मंहगाई राहत, परिवार पेंशन राहत पाने
राज्य सरकार ने कार्यरत कार्मिकों को 5 प्रतिशत अर्थात 55 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है वहीं पेंशनर्स को सिर्फ 3 प्रतिशत अर्थात 53 प्रतिशत वो भी पूर्व तिथि से नहीं देने का आदेश जारी किया है। राज्य शासन द्वारा महंगाई भत्ता और मंहगाई राहत, परिवार पेंशन राहत के जारी कराएं गये आदेश में पेंशनर्स को 2 प्रतिशत मंहगाई राहत, परिवार पेंशन राहत के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। जिससे उन्हें सिर्फ 3 प्रतिशत ही बढ़ा भत्ता मिलेगा।मध्यप्रदेश विधुत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी पाठक ने कर्मचारियों को 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ता , पेंशनर्स को 3 प्रतिशत महंगाई राहत, परिवार पेंशन राहत देने के लिएं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का आभार करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया कि मध्यप्रदेश में पेंशनर्स की ऐसी क्या गल्ती है कि सरकार ने पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के साथ फिर भेदभाव कर दिया और उन्हें केंद्र के समान 5 प्रतिशत मंहगाई राहत, परिवार महंगाई राहत से वंचित कर दिया। पेंशनर्स को सिर्फ 3 प्रतिशत वो भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से नहीं दिया और 2 प्रतिशत मंहगाई राहत, परिवार पेंशन राहत का आदेश ही जारी नहीं किया है।जबकि इन पेंशनर्स का एकमात्र सहारा महंगाई राहत ही है। उन्हें भी इस मंहगाई के दौर में अपने पारिवारिक और समाजिक दायित्वों को निभाना पड़ता है।े मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत व 1 जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत देने के जैसे आदेश किए हैं उसी तरह पेंशनर्स को भी एक साथ निर्धारित तिथि से दिए जाएं ।
इस प्रकार केन्द्र कर्मचारियों और पेंशनरों को वर्तमान में 55 महंगाई भत्ता , महंगाई राहत, परिवार पेंशन राहत मिल रही है। मध्यप्रदेश में सिर्फ नियमित कर्मचारियों को 55 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिलेगा वहीं पेंशनर्स को महंगाई राहत सिर्फ 53 प्रतिशत मिलेगी वो निर्धारित तिथि से नहीं। इस प्रकार केन्द्र के कर्मचारियों ,पेंशनर्स एवं राज्य के कर्मचारियों की तुलना में मध्यप्रदेश के पेंशनरों को 2 प्रतिशत कम महंगाई राहत, परिवार पेंशन राहत मिलेगी । मध्यप्रदेश की सरकार अपने पेंशनरों के साथ लम्बे समय से भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है। हर बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ता के साथ पेंशनर्स के महंगाई राहत का पूरा आदेश जारी नहीं करतीं हैं।
राज्य पुनर्गठन धारा 49 के और छत्तीसगढ़ की सहमति के नाम पर 25 बर्षो से पेंशनर्स के साथ लगातार भेद-भाव किया जा रहा है।
फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी पाठक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी,वित्त मंत्री जी, मुख्य सचिव जी और वित्त सचिव जी को पत्र भेजकर निवेदन किया, किन्तु उसका कोई सकारात्मक परिणाम अभी तक नहीं मिला है। आज मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और केंद्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है।प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी से फेडरेशन आग्रह करता है कि कि वे पेंशनरों का दर्द व पुकार को सुनेंगे और इस समस्या का स्थाई हल कराकर उन्हें न्याय दिलायेंगे !
मध्यप्रदेश विधुत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी पाठक ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि है कि पेंशनर्स को भी केंद्र सरकार के समान 2 प्रतिशत का कुल 5 प्रतिशत अर्थात 55 प्रतिशत मंहगाई राहत, परिवार पेंशन राहत का आदेश निर्धारित तिथि से शीघ्र जारी कराएंगे।
एसजे/09/05/2025
बादलों की आवाजाही के बीच बूंदाबांदी की संभावना
बादलों ने पारे की उड़ान को रोक दिया है, वहीं पश्चिमी हवाओं और बादलों ने उमस के भाव बढ़ा दिये हैं। बादलों की वजह से दिन में लोगों को धूप से भले ही राहत मिली हो, लेकिन गर्म हवाओं ने गर्मी का अहसास बरकरार रखा है। दिन का तापमान औसत से 3 डिग्री नीचे लुढ़क गया, जबकि रात का तापमान औसत से 2 डिग्री नीचे चल रहा है। मध्य भारत में बने हवा के कम दबाव के क्षेत्र से मौसम में कुछ बदलाव आया है। पारे की उड़ान पर ब्रेक लगा है। लेकिन गर्मी फिर भी बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि दो तीन दिन मौसम के मिजाज ऐसे ही रहेंगे, बादल जाएंगे और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। आसमान पर छाये बादलों ने मप्र के मौसम को कुछ प्रभावित किया है। गर्मी का प्रभाव तो बना हुआ है लेकिन तीखापन कुछ कम हुआ है। स्थानीय मौसम विज्ञान केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य भारत के ऊपर बने हवा के कम दबाव के कारण आ रही नमी भरी हवाओं के कारण आसमान पर बादल छा रहे हैं। जबकि पश्चिमी हवाएं वातावरण में गर्माहट बनाये हुये है। बादलों के छाने से लोगों को गर्मी से आंशिक राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान नगर का अधिकत्तम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है, वहीं न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री सामान्य से 2 डिग्री कम दर्ज किया गया है। हवा में नमी प्रात: काल 55 प्रतिशत और सायंकाल 36 प्रतिशत आंकी गई। सूर्योदय सुबह 5.31 पर और सूर्यास्त शाम 6.42 मिनिट पर दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे अधिक 39.4 डिग्री तापमान नरसिंहपुर जिले में दर्ज किया गया। उत्तर पश्चिमी हवायें 4 से 5 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चलीं। गत वर्ष आज के दिन का अधिकतम तापमान 36.4 और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अगले 24 घंटों के दौरान संभाग के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ पानी की बौछारें पड़ सकती हैं।
सुनील साहू / मोनिका / 10 मई 2025/ 06.09
नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज
रीवा (कीर्तिप्रभा). मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में 10 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। प्रकरणों की सुनवाई के लिए 42 खण्डपीठें गठित की गयी हैं। इनमें पीठासीन अधिकारी तथा सहयोग देने के लिए सुलहकर्ता सदस्य तैनात किये गये हैं। जिला न्यायालय परिसर रीवा के साथ-साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योंथर, मनगवां, मऊगंज एवं हनुमना में भी लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। जिला न्यायालय में 23 खण्डपीठ, तहसील विधिक सेवा समिति मऊगंज में 6 खण्डपीठ, सिरमौर में 4 खण्डपीठ, त्योंथर में 3, मनगवां में एक खण्डपीठ एवं तहसील विधिक सेवा समिति हनुमना में एक खण्डपीठ गठित की गयी हैं। लोक अदालत के दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति (क्लेम), 138 चेक बाउंस, विद्युत, श्रम, भू-अर्जन, नगर पालिका निगम, प्री लिटिगेशन प्रकरण निराकरण के लिए रखे जायेगें। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए खण्डपीठ क्रमांक एक में जिला न्यायाधीश श्री असरफ अली, खण्डपीठ क्रमांक 2 में श्री सुधीर सिंह राठौड, जिला न्यायाधीश श्री संदीप श्रीवास्तव, खण्डपीठ क्रमांक 3 में, खण्डपीठ क्रमांक 4 में जिला न्यायाधीश मोहित कुमार, खण्डपीठ क्रमांक 5 में जिला न्यायाधीश श्री आशीष कुमार शुक्ला, खण्डपीठ क्रमांक 6 में न्यायाधीश श्री शरद कुमार गुप्ता तथा खण्डपीठ क्रमांक 7 में न्यायाधीश श्री अनुज त्यागी को तैनात किया गया है। इसी तरह खण्डपीठ क्रमांक 8 में न्यायाधीश सुधीर सिंह ठाकुर, खण्डपीठ क्रमांक 9 में न्यायाधीश वारीन्द्र कुमार तिवारी, खण्डपीठ क्रमांक 10 में न्यायाधीश आशीर्वाद भिलाला, खण्डपीठ क्रमांक 11 में न्यायाधीश शशांक खरे, खण्डपीठ क्रमांक 12 में न्यायाधीश यशपाल सिंह, खण्डपीठ क्रमांक 13 में न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी, खण्डपीठ क्रमांक 14 में न्यायाधीश श्रीमती अनु सिंह, खण्डपीठ क्रमांक 15 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती शिवानी शर्मा, खण्डपीठ क्रमांक 16 में वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश श्री पन्ना नागेश प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।
इसी प्रकार खण्डपीठ 17 में वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश श्री वरूण शर्मा, खण्डपीठ क्रमांक 18 में वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी, खण्डपीठ क्रमांक 19 में वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश श्री शैलेन्द्र रैकवार, खण्डपीठ क्रमांक 20 में वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश श्रीमती आरती सिंह, खण्डपीठ क्रमांक 21 में वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश श्री मुकेश कुमार कोरी, खण्डपीठ क्रमांक 22 में कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश सुश्री कंचन सैनिक, खण्डपीठ क्रमांक 23 में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश रंजीत भदकरिया, खण्डपीठ क्रमांक 24 में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री अविनाश चंद्र तिवारी, खण्डपीठ क्रमांक 25 मे अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, खण्डपीठ क्रमांक 26 में औद्योगिक न्यायालय में न्यायाधीश श्री केके मिश्रा तथा खण्डपीठ क्रमांक 27 में श्रम न्यायालय में न्यायाधीश श्री अमित नगायच प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।मऊगंज न्यायालय परिसर में खण्डपीठ क्रमांक 28 में जिला न्यायाधीश श्री जय सिंह सरौते, खण्डपीठ क्रमांक 29 में न्यायाधीश श्री मनोज तिवारी, खण्डपीठ क्रमांक 30 में न्यायाधीश श्री हीरालाल अलावा, खण्डपीठ क्रमांक 31 में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्री साजिद मोहम्मद, खण्डपीठ क्रमांक 32 मे न्य